दमकल विभाग की नोटिस पर सिविल कोर्ट का स्टे

दिया था तृणमूल को खाली करने का आदेश
दमकल विभाग की नोटिस पर सिविल कोर्ट का स्टे
Published on

सिविल कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखें

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : सिटी सिविल कोर्ट के जज सुधीर कुमार ने दमकल विभाग के तरफ से जारी नोटिस पर स्टे लगा दिया। इसके साथ ही कहा कि यथास्थिति बना कर रखी जाए। दमकल विभाग ने कैमक स्ट्रीट में स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया था।

दमकल विभाग ने अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस को कैमक स्ट्रीट के बिल्डिंग के सातवीं और आठवीं मंजिल को खाली करने का आदेश दिया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए सिविल कोर्ट में मामला दायर किया गया था। इस बिल्डिंग की मालिक रामा देवी गोयंका ने इस पिटीशन का विरोध किया। उनके एडवोकेट की दलील थी कि लीज़ का करार वेस्ट बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस से हुआ था। इस मामले में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। जज ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया दोनों संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने एक कैविएट भी दाखिल किया है। इसकी कॉपी बिल्डिंग के मालिक को दे दी गई है। जज ने अपने आदेश में कहा है कि और अपूरणीय नुकसान की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि इसीलिए इंजशन लगाया जा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक अक्टूबर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

Google पर सन्मार्ग न्यूज़ पडे →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in