

नयी दिल्ली : देश की राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने द्वारका क्षेत्र में कई नवजात शिशुओं की तस्करी के मामले की जांच का जिम्मा संभाल रहे दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से साफ-साफ कह दिया कि ‘आपको इन लापता बच्चों को किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। उन्होंने संबंधित पुलिस थाने को गिरोह की सरगना पूजा को गिरफ्तार करने और तीन लापता शिशुओं का पता लगाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
पीठ ने शिशुओं की तस्करी में माता-पिता की कथित संलिप्तता को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आपको पता नहीं होता कि ये बच्चे कहां पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि ऐसी कोई बच्ची कहां पहुंचती है ? न्यायाधीश ने कहा, दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा लगता है कि माता-पिता ने ही अपने शिशुओं को बेचा। पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी और पुलिस अधिकारी से उसे मामले में उठाए गए कदमों से अवगत कराने को कहा।शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को एक अन्य मामले में अंतर-राज्यीय बाल तस्करी गिरोह के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।