चैथम ब्रिज की हालत जर्जर, डीएम साउथ अंडमान ने लगाए प्रतिबंध

चैथम ब्रिज की हालत जर्जर, डीएम साउथ अंडमान ने लगाए प्रतिबंध
Munmun
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, साउथ अंडमान ने सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि चैथम ब्रिज की हालत खराब पाई गई है। यह पुल चैथम द्वीप को मुख्यालय क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है और इसकी संरचनात्मक अखंडता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुल को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में चैथम पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक नजर इन प्रतिबंधों पर

• भारी वाहनों को अधिकतम 30 किमी/घंटा की गति से गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए और वाहनों सहित अधिकतम 20 मीट्रिक टन भार की सीमा होनी चाहिए।

• एक समय में केवल एक भारी लोडेड वाहन को पुल पार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि आईआईटी मद्रास द्वारा अंतिम संरचनात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है और तदनुसार आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। सभी संबंधित विभागों, प्रवर्तन एजेंसियों और परिवहन ऑपरेटरों को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस अधिसूचना का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in