SIM बेचने और खरीदने से पहले नए नियम जानें, 52 लाख कनेक्शन हुए बंद, 10 लाख का लगेगा जुर्माना

SIM बेचने और खरीदने से पहले नए नियम जानें, 52 लाख कनेक्शन हुए बंद, 10 लाख का लगेगा जुर्माना
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Tech News: साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। इसी बीच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फर्जी सिमकार्ड धारकों और सिम डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

दिल्ली: केंद्र सरकार ने सिम कार्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार (17 अगस्त) को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विणी वैष्णव ने धोखाधड़ी और तेजी से बढ़ते स्पैम कॉल को लेकर 52 लाख कनेक्शन को बंद कर दिया है। वहीं, फर्जी तरीके से सिम बेचने के आरोप में 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा फ्रॉड रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं।

सरकार ने क्यों उठाया कदम ?

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। वहीं, 67 हजार सिम डीलरों को ब्लैक लिस्ट पर दिया गया है। इन डीलरों पर सिम ब्रिक्री के दौरान फ्रॉड करने का आरोप लगा है। वहीं, नियमों में छेड़छाड़ कर सिम बेंचने के आरोप में मई 2023 से अब तक 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है। इन सभी एकाउंट यूजर पर फ्रॉड का आरोप लगा था।

पुलिस वेरिफिकेशन कराना है जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। वहीं, थोक में सिम कनेक्शन अब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डीलर नियमों का पालन नहीं करता है तो ऐसे डीलर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जबकि थोक में कनेक्शन देने के बजाय व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी।

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