मुंबई में 77 लाख की ठगी के मामले में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज

IPC की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया
मुंबई में  77 लाख की ठगी के मामले में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज
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ठाणे : नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यापारी से 77 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्हावा शेवा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार को उरण निवासी दोनों महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया। यह धोखाधड़ी अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 के बीच हुई।

अधिकारी ने बताया कि दोनों अभियुक्त महिलाओं ने 34 वर्षीय शिकायतकर्ता को कपड़ा कारोबार में निवेश करने के लिए कथित तौर पर लालच दिया और धन की अधिक वापसी (उच्च रिटर्न) का वादा कर उससे 77 लाख रुपये ऐंठ लिए। उन्होंने बताया कि जब महिलाओं ने न तो पीड़ित व्यक्ति को निवेश की गयी रकम का उच्च रिटर्न दिया और न ही मूल निवेश वापस किया तो शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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