

निधि, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के लाखों ई-रिक्शा (टोटो) मालिकों और चालकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। परिवहन विभाग ने टोटो के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित नीति दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब मालिक अपने वाहनों का पंजीकरण 31 दिसंबर, 2025 तक करवा सकेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (No. 4897-WT/TFT-18011/46/2024 दिनांक 09.10.2025) में पूर्व निर्धारित समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग विभिन्न टोटो ऑपरेटर संगठनों और अन्य हितधारकों द्वारा लगातार की जा रही थी। उनका तर्क था कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का विवरण निर्धारित अवधि में पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं हो पा रहा था।
बड़ी संख्या के कारण लिया गया निर्णय: राज्य सरकार ने इस तथ्य पर गहन विचार किया कि राज्य भर में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा (टोटो) मालिकों को TTEN/VAHAN पोर्टल पर अपने वाहनों का विवरण दर्ज करना है। इस पंजीकरण प्रक्रिया में मालिक का पूरा विवरण, वाहन की मोटर/इंजन संख्या और चेसिस संख्या (यदि कोई हो) जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण अपलोड करने होते हैं। इतनी भारी संख्या में वाहनों की सूचीकरण/पंजीकरण को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि लाखों टोटो चालकों को बिना किसी परेशानी के प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।
राज्यपाल ने दिए निर्देश: मामले की गंभीरता को देखते हुए, राज्यपाल ने सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद यह आदेश दिया है कि टोटो के पंजीकरण/सूचीकरण की अंतिम तिथि को वर्तमान 30 नवंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 तक किया जाता है। यह विस्तार कम से कम एक कैलेंडर माह का है, जिससे टोटो मालिकों को आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल दिशानिर्देश (दिनांक 09.10.2025) में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और उनका पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस निर्णय से उन हजारों परिवारों को राहत मिली है जिनकी आजीविका ई-रिक्शा चलाने पर निर्भर करती है।