सन्मार्ग संवाददाता
बारासात: बारासात पोक्सो अदालत ने हाबरा में एक रिश्तेदार के घर पर नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त वृद्ध अरुण दास को आठ साल की सुनवाई के बाद बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अरुण की उम्र 72 साल है। सरकारी वकील मृणालकांति दास ने कहा कि यह घटना 12 फरवरी साल 2017 को हाबरा थाना क्षेत्र के पृथिवा में घटी थी। दस साल की वह किशोरी अपने एक रिश्तेदार के यहां आयी थी। घटना के दिन वह घर पर अकेली थी जब पड़ोसी अरुण घर में घुसकर किशोरी को पास के बगीचे में उठा ले गया। उसने किशोरी से बलात्कार किया। इतना ही नहीं उसने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दो दिन बाद जब वह बीमार पड़ी तो उसने अपने परिवार को पूरी कहानी बता दी। इसके बाद हाबरा थाने में शिकायत दर्ज करायी जाने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने 12 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर अरुण दास को दोषी करार दिया था। इसके दूसरे दिन अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने संतोष जताया है।