बैरकपुर : बैरकपुर एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने बुधवार को किशोरी का कई बार यौन शोषण करने और उसे धमकाने के मामले में अभियुक्त रवींद्रनाथ कर्मकार को दोषी करार देने के बाद बुधवार को उसे 5 साल जेल व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अभियुक्त को मिली इस सजा पर पीड़िता के परिवार ने संतोष जताया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निमता थाना के रवीं॒द्रनगर की निवासी महिला ने अपने पड़ोसी रवींद्र नाथ कर्मकार (50) के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि रवींद्रनाथ ने उसकी इकलौती बेटी को डरा धमकाकर कई बार उसका यौन शोषण किया और उसे धमकी दी। इस शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां चल रही सुनवाई के बाद अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया और उसे यह सजा सुनायी। आईओ नागर दत्ता, एसआई संदीपन गुहा व पीपी अली हैदर अंसारी ने अभियुक्त को सजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभायी।