4 साल के बेटे की हत्यारन मां और उसके प्रेमी को 10 साल कारावास की सजा

Mother and her lover who killed 4 year old son sentenced to 10 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीरREP
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सन्मार्ग संवाददाता

बारासात : बारासात के दत्तोपुकुर में 4 साल के बच्चे की हत्या मामले में बारासात कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 10 साल जेल की सजा सुनायी है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना दत्तोपुकुर थाना इलाके में 17 फरवरी साल 2018 को घटी थी। घटना के दिन एक ईंट भट्ठे में 4 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया था जिसको केंद्र कर पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी। मामले को लेकर दत्ताेपुकुर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था। यह मामला बारासात की एडीजे 7 अदालत में चल रहा था जहां दोनों अभियुक्तों जहांगीर मल्लिक व टुंपा सरदार को दोषी ठहराया गया। 

Mother and her lover who killed 4 year old son sentenced to 10 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर

टुंपा को प्रेमी के साथ देख लिया था बेटे ने तो ले ली पीट-पीटकर जान

टुंपा और जहांगीर को टुंपा के 4 साल बेटे ने अंतरंग अवस्था में देख लिया था। वह अपने पिता को यह बता ना दें इसलिए अभियुक्तों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला था। इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोनों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की शुरुआत में ही अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने गहन जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को यह फैसला आया है। इस मामले की जांच तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गौतम हल्दार ने की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामल कांति दत्ता ने पैरवी की। यह फैसला दिखाता है कि कानून की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है।


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