उपप्रधान के हत्यारे को उम्रकैद, बांग्लादेश बार्डर से हुआ था गिरफ्तार

बारासात जिला पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता
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सन्मार्ग संवाददाता

बारासात : बारासात के अशोकनगर थाना अंतर्गत अशोकनगर गुमा 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान बिजन दास की हत्या के मामले में बारासात 7वें एडीजे प्रांजना गार्गी भट्टाचार्य हुसैन ने गत मंगलवार को अभियुक्त गौतम दास को दोषी करार दिया था। उसे गुरुवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट मामले में 5 वर्ष अतिरिक्त जेल की सजा सुनायी। यहां बता दें कि 25 फरवरी साल 2024 की रात तृणमूल उप प्रधान जो कि पार्टी कार्यकर्ता के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे जहां उन्हें गोली मार दी गयी थी। मामले को लेकर बारासात की एसपी प्रतीक्षा झारखड़िया ने बताया कि घटना की रात ही एक चश्मदीद से उन्हें गौतम का पता चला जिसके बाद गौतम की तलाश शुरू की गयी। वह फरार चल रहा था। आखिरकार एक एसआईटी का गठन कर हमने अभियुक्त की तलाश शुरू की और घटना के 25 दिनों बाद गौतम को बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह बांग्लादेश भागने के फिराक में था। उन्होंने बताया कि 22 मई 2024 को हमने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और 16 अगस्त को चार्ज फ्रेम हुआ। एसपी ने कहा कि इस बीच अभियुक्त ने हाई कोर्ट से जमानत भी ले ली हालांकि उसके बांग्लादेश भाग निकलने के प्रयासों को सामने रखते हुए जिला पुलिस ने पुनः उसकी जेल हिरासत की अनुमति ली। उन्होंने कहा कि हत्या मामले में दोषी को कोर्ट से सजा मिली है। इसे हम हमारी टीम की सफलता मान रहे हैं। वहीं इसदिन कोर्ट में हुई पेशी के बाद गौतम ने कहा कि राजनीतिक कारणों से उसे यह सजा मिली है। यहां बता दें कि जमीन माफिया गौतम दास की बिजन से पुरानी दुश्मनी थी जिस कारण उसने बिजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट की सुनायी गयी सजा पर मृतक के परिवारवालों ने संतोष जाहिर किया है। वहीं इसदिन कोर्ट में सुनवाई को लेकर काफी संख्या में बिजन के प्रशंसकों की भीड़ लगी थी जिन्होंने कहा कि बिजन अच्छे स्वभाव के थे, उनकी इस तरह से हत्या करने वाले को उचित सजा मिली।


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