पांडुआ में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, अवैध प्रवास का मामला दर्ज

पासपोर्ट और वीजा न मिलने से हुआ संदेह
पांडुआ में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, अवैध प्रवास का मामला दर्ज
Published on

सन्मार्ग संवाददाता
हुगली : हुगली जिले के पांडुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रियाद हसन के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के बरिशाल जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए चुंचुड़ा कोर्ट में पेश किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रियाद हसन लगभग तीन वर्ष पहले कोलकाता आया था और लंबे समय तक टालिगंज इलाके में रह रहा था। हाल के दिनों में वह पांडुआ थाना क्षेत्र के तिन्ना दक्षिणपाड़ा इलाके में रहने लगा था। स्थानीय लोगों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पांडुआ थाने को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया।

पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान रियाद हसन के पास से कोई भी वैध पासपोर्ट, वीजा अथवा भारत में रहने से संबंधित अन्य कानूनी दस्तावेज बरामद नहीं हुए। इसके चलते पुलिस को उसके अवैध रूप से भारत में प्रवेश और निवास करने का संदेह और भी पुख्ता हो गया। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि उसने अब तक अपने रहने से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखाए हैं।

हुगली ग्रामीण पुलिस के एडिशनल एसपी कल्याण सरकार ने बताया कि आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था और उसके खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि रियाद हसन पांडुआ क्षेत्र में किस उद्देश्य से आया था और उसका किसी संगठित नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं। इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जांच जारी है।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवास के मामलों को लेकर जिला स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in