नूंह दंगा के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

नूंह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
नूंह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
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हरियाणा के नूंह-मेवात में जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिमों की उग्र भीड़ द्वारा पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। घटना के बाद खट्टर सरकार ने उपद्रवियों के कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया था। इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक लगा दी है।

Haryana Nuh Violence: नूंह सहित हरियाणा के कई जिलों में हिंसा हुई थी। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने नूंह में दंगाइयों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया था। इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। डीसी ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

चार दिनों से अवैध अतिक्रमण पर हो रहा था एक्शन

नूंह में अब तक 57.5 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। प्रशासन ने 37 जगहों की 753 से ज्यादा झुग्गियां, दुकान, घर, शोरूम और होटल पर कार्रवाई की है। वहीं, 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण भी गिराए दिए गए। प्रशासन ने इन सभी जगहों को अवैध बताते हुए कार्रवाई की। वहीं,अतिक्रमण करने वालों में से ज्यादातर लोग हिंसा में शामिल थे। वहीं, कल एक तीन मंजिला सहारा नाम के होटल की तोड़फोड़ की गई। होटल गिराने को लेकर प्रशासन ने कहा कि इसी होटल से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी। होटल मालिक को सब पता था बावजूद उसने दंगाइयों को ईट-पत्थर इक्टठा करने से नहीं रोका था।

हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश जारी

घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में करीब 147 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, 56 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। गिरफ्तार लोगों में शामिल 8 आरोपी को राजस्थान के अलवर और भरतपुर से गिरफ्तार किया है।

लोगों को कर्फ्यू में मिली ढील

कर्फ्यू में छूट के समय को बढ़ा दिया गया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोग घरों के बाहर अपने जरूरी कामों को कर सकते है। सोमवार (07 अगस्त) को बैंक-एटीए, सरकारी ऑफिस खुलने की छूट दी हैं। पहचान पत्र दिखाकर लोगों की बैंक में एंट्री मिलेगी। नूंह में 8 अगस्त तक इंटरनेट पर रोक है। वहीं, 7 अगस्त तक पलवल में इंटरनेट पर रोक लगी है।

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