चोकसी के खिलाफ एक याचिका 7 साल से कोर्ट में अटकी, जाने क्या है पूरा मामला ?

पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त, फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी
चोकसी के खिलाफ एक याचिका 7 साल से कोर्ट में अटकी, जाने क्या है पूरा मामला ?
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मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त, फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका मुंबई की एक कोर्ट में लगभग सात वर्षों से लंबित है।

पीएनबी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त हैं चोकसी

मेहुल चोकसी (65) और उसका भांजा हीरा व्यापारी नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि ईडी ने जुलाई 2018 में आवेदन दायर कर चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया था। फरवरी में एक बार फिर सुनवाई स्थगित होने के बाद ईडी के एक अधिकारी ने कहा था, ‘कोर्ट कम जरूरी आवेदनों से व्यस्त है और उसे (चोकसी को) एफईओ घोषित करने के हमारे आवेदन पर सुनवाई पिछले सात वर्षों से स्थगित है।’

अधिकारी ने कहा, ‘आवेदन प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट को सुनवाई जारी रखनी चाहिए थी तथा भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेना चाहिए था।’ उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह इसी तरह के आवेदन बार-बार दायर किए जाने पर ध्यान दे।’ चोकसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त बेल्जियम में कैंसर की संदिग्ध बीमारी का इलाज करा रहा है और वह अपने स्वास्थ्य के संबंध में एक आवेदन दायर करना चाहता है। एफईओ अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है, यदि उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह भारत छोड़कर चला गया हो तथा वापस लौटने से इनकार कर रहा हो। एक बार एफईओ घोषित होने के बाद, जांच एजेंसी द्वारा व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा सकती है।

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