

हुगली : चुंचुड़ा फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शिवशंकर घोष ने हत्या के प्रयास के अभियुक्त अष्टदेव हाजरा को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार लगभग पांच वर्ष पहले पोलबा थानांतर्गत सुगंधा इलाके में खेत की फसल नष्ट करने विवाद को लेकर हुए झगड़े में अष्टदेव ने धारदार हथियार से जयदेव गोल पर हमला कर दिया था। उसे लहुलुहान हालत में तुरंत चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक सप्ताह तक इलाज चलने के बाद उसकी जान बच गई। जयदेव के परिवार ने पोलबा थाने में अष्टदेव हाजरा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। मामले के सरकारी वकील जयंत साहा ने बताया कि घटना बेहद नृशंस थी। पीड़ित का समय पर अस्पताल में इलाज न होता, तो उसका बचा पाना मुश्किल था। हमने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है। पोलबा थाना के अधिकारी ने निष्ठा से जांच की।