12 मौतें, 2 साल की सजा—नसबंदी केस में फैसला

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक अदालत ने 2014 में नसबंदी सर्जरी के बाद 12 महिलाओं की मौत के मामले में एक चिकित्सक को 2 साल की सजा सुनाई है।
बिलासपुर जिला कोर्ट ( फाइल फोटो )
बिलासपुर जिला कोर्ट ( फाइल फोटो )
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक अदालत ने 2014 में नसबंदी सर्जरी के बाद 12 महिलाओं की मौत के मामले में एक चिकित्सक को 2 साल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक देवेंद्र राव ने बुधवार को बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार केतारप की अदालत ने मंगलवार को चिकित्सक आर के गुप्ता को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक महिला की मौत के लिए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि साथ ही, डॉ. गुप्ता को अन्य आरोपों में भी सजा सुनाई गयी है, जिसमें एक धारा के तहत 6 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी धारा के तहत एक महीने की सजा और 100 रुपये का जुर्माना शामिल है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला 8 नवंबर 2014 को बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में सकरी गांव के पास पेंडारी स्थित एक निजी अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर से संबंधित है, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों से 83 महिलाओं को नसबंदी की सर्जरी के लिए लाया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उस समय जिला अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन रहे डॉ. गुप्ता ने तीन घंटे में सभी सर्जरी कर दी थीं। ऑपरेशन के बाद, महिलाएं बीमार हो गयीं और उन्हें बिलासपुर के जिला अस्पताल और छत्तीसगढ़ चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां 12 महिलाओं की मौत हो गयी।

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