इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी, LIC में विदेशी निवेश सीमा 20% तय

सरकार का बड़ा फैसला, ऑटोमैटिक रूट से निवेश संभव; IRDAI की मंजूरी अनिवार्य
इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी, LIC में विदेशी निवेश सीमा 20% तय
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Government of India ने इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को ऑटोमैटिक रूट के तहत मंजूरी दे दी है। इससे विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

नए नियमों के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनियों और इंटरमीडियरी (जैसे ब्रोकर) में 100% तक विदेशी निवेश संभव होगा। हालांकि, Life Insurance Corporation of India (LIC) में विदेशी निवेश की सीमा 20% ही रखी गई है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) से जरूरी लाइसेंस या अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, उन्हें Insurance Act 1938 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

LIC में निवेश के लिए Life Insurance Corporation Act 1956 के तहत निर्धारित नियम लागू रहेंगे।

सरकार के इस फैसले को इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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