जेल में भी पार्थ के हाथों में है अंगूठी !

जेल में भी पार्थ के हाथों में है अंगूठी !
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अदालत का आईजी जेल से सवाल, कार्रवाई के बजाय चेतावनी क्यों
पार्थ अंगूठी कांड में अदालत ने प्रेसिडेंसी जेल के सुपर पर कार्रवाई का निर्देश दिया था
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पार्थ चटर्जी के जेल में अंगूठी पहनने के मामले में आईजी जेल के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगा है। इस मामले में जेल विभाग की भूमिका को लेकर अदालत संतुष्ट नहीं है। अदालत का मानना है कि प्रेसिडेंसी जेल के सुपर के खिलाफ जो कार्रवाई की गयी वह उपयुक्त नहीं है।
जेल के सुपर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी, इसे लेकर अदालत ने आईजी जेल से व्याख्या मांगी है। आगामी 1 जुलाई को आईजी जेल को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जेल में कैसे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को अंगूठी पहनने की अनुमति मिली थी, इसे लेकर सवाल उठा था? अदालत ने जेल विभाग को प्रेसिडेंसी जेल के सुपर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, इस बारे में जेल विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी थी। सोमवार को आईजी जेल ने ईडी की विशेष अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा की। सूत्रों के अनुसार अपनी रिपोर्ट में आईजी जेल ने कहा कि अंगूठी कांड में जेल सुपर को सतर्क किया गया। इस कार्रवाई से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। ईडी के वकील ने सोमवार को अदालत में कहा कि आईजी जेल को शो कॉज करना चाहिए। आईजी जेल को हैदराबाद स्थित आईपीएस ट्रेनिंग स्कूल में भेजने की जरूरत है। उक्त रिपोर्ट देखने के बाद ईडी की विशेष अदालत के जज शुभेंदु साहा ने आईजी जेल से रिपोर्ट तलब किया है।

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