खेल मंत्रालय ने IOA को दी छूट

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम में विशेष छूट, IOA की 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यथावत; IOC की सिफारिशों के अनुरूप संरचना बनाए रखने पर जोर
सांकेतिक तस्वीर
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नयी दिल्ली : भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को विशेष छूट देते हुए खेल मंत्रालय ने उसे 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जारी रखने की अनुमति दे दी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने सिफारिश की थी कि परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाए जबकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत इसे 15 सदस्यों तक सीमित करने का प्रावधान है। एक राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि उसने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत यह छूट देने का फैसला किया है।

इस प्रावधान के तहत खेल संस्थाओं को अपने अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कानूनों में आवश्यक छूट दी जा सकती है। फिलहाल IOA की कार्यकारी परिषद में 16 सदस्य हैं जिनमें भारत में IOC के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियमों का ‘मुख्य रूप से पालन’ करना होगा।

मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘IOA से मंत्रालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित संविधान का मसौदा IOC को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।’ इसमें कहा गया, ‘IOC ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को यथावत रखा जाए और इसे भारत में IOC सदस्यों की संख्या से स्वतंत्र रखा जाए।’

इसका मतलब यह होगा कि IOC सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद में 15 अन्य सदस्य होंगे। IOA ने ओलंपिक चार्टर और IOC के नियमों का पालन करने के लिए छूट मांगी थी, साथ ही अधिनियम के शासन संबंधी सिद्धांतों और अन्य आवश्यकताओं का पालन जारी रखने की बात कही थी। IOA के इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

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