सिटोंग होमस्टे अग्निकांड में तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में, नाबालिग आरोपी जुवेनाइल होम भेजा गया

बारबेक्यू के दौरान नवविवाहिता के झुलसने के मामले में पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद हुई पेशी
सिटोंग होमस्टे अग्निकांड में तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में, नाबालिग आरोपी जुवेनाइल होम भेजा गया
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कर्सियांग: सिटोंग स्थित एक होमस्टे में बारबेक्यू के दौरान नवविवाहिता के आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को चार दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को कर्सियांग के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की। हालांकि, अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए तीन आरोपियों को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वहीं, चार आरोपियों में से एक की उम्र कम होने के कारण उसे दार्जिलिंग स्थित जुवेनाइल होम भेज दिया गया।

ज्ञात हो कि गत 13 सितंबर की शाम उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा से एक नवविवाहित दंपति हनीमून के लिए सिटोंग स्थित एक होमस्टे में आए थे। इसी दौरान बारबेक्यू करते समय महिला आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थी। बताया गया है कि उसके शरीर का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है। वर्तमान में उसका इलाज सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने 16 सितंबर को कर्सियांग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने होमस्टे के मालिक और मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों को 19 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें चार दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया था।

पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को चारों आरोपियों को दोबारा एसीजेएम अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को दार्जिलिंग स्थित जुवेनाइल होम भेज दिया गया। मामले में आरोपियों की अगली पेशी 1 अक्टूबर को होगी।

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