NEET मामला: काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, NTA से मांगा जवाब | Sanmarg

NEET मामला: काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, NTA से मांगा जवाब

Supreme Court Of India

नई दिल्ली: NEET UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 5 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर भी NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी NEET-UG मामले में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच से आज भी नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई।

5 मई की परीक्षा रद्द होती है तो आगे प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि अगर कोर्ट मामले पर सुनवाई के बाद 5 मई की परीक्षा को रद्द करने का आदेश देता है तो उसके आगे की सभी प्रक्रिया खुद ही समाप्त हो जाएगी। बाकी याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को ही होगी।

6 जुलाई से शुरू होगी नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया

नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि नीट पेपर लीक, परीक्षा रद्द, CBI जांच की मांग और अन्य गड़बड़ियों को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर एनटीए ने 6 एग्जाम सेंटर पर उपस्थित हुए 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके उन्हें दो विकल्प दिए हैं। ये उम्मीदवार या तो री-नीट एग्जाम (जो 23 जून 2024 को होगा) में बैठ सकते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर के साथ 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जा सकता है।

एनटीए को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच CBI से कराए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई कुछ और याचिकाओं पर NTA नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर्व की याचिकाओं की तरह इन याचिकाओं को भी 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया है।

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने NTA की ओर से दाखिल चार याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया था. इन याचिकाओं में देश के अलग-अलग राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट में NEET-UG मामलों की हो रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. ये याचिकाएं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ, दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं. इन अर्जियों में NEET परीक्षाओं में पेपर लीक सहित कई अनियमितताओं के लिए मुकदमा किया गया है.

 

 

 

 

 

 

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