एसआई भर्ती परीक्षा : राजस्थान सरकार ने उपसमिति की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की

परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश
सांकेतिक चित्र
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जयपुर : राजस्थान सरकार ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट मंगलवार को हाई कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की सिफारिश की गई है। सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने आज समिति की रिपोर्ट पेश की।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा, समिति ने पाया कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। विशेष जांच टीम (एसओजी) विस्तृत जांच कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। 'दागी और साफ' उम्मीदवारों को अलग करना संभव है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने तर्क दिया कि भर्ती रद्द करने से कई निर्दोष उम्मीदवारों को बिना वजह नुकसान होगा। माथुर ने कहा, उप-समिति ने कहा है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा मानना है कि उप-समिति की रिपोर्ट पूरी तरह से उचित है। कुछ दागी उम्मीदवारों के लिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने कहा कि वे अगली सुनवाई में मामले पर अपना जवाब पेश करेंगे। नील ने बताया कि समिति ने अदालत के समक्ष पेश अपनी रिपोर्ट में चार सिफारिशें की हैं। नील ने कहा कि इन सिफारिशों में एसआईटी द्वारा अपनी जांच जारी रखना, दागी उम्मीदवारों को भविष्य की सरकारी परीक्षाओं से वंचित रखना, भर्ती रद्द नहीं किया जाना और पर्याप्त रिक्तियों का विज्ञापन निकालते हुए भावी परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु में छूट दिया जाना शामिल है।

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