राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई, मांगी मेडिकल रिपोर्ट

आसाराम शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहा है
 आसाराम
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जोधपुर : राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम की अंतरिम जमानत सोमवार को 29 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम अपने गुरुकुल की नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम की जमानत अवधि 12 अगस्त को समाप्त होने वाली थी।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी।

हाल में गुजरात हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी, जिसके बाद यह राहत सामने आई है। फिलहाल इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती आसाराम की हालत गंभीर बताई जा रही है।

आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए हाई कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य की विस्तृत जांच के लिए अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों की समिति गठित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा है कि इस समिति में एक हृदय रोग विशेषज्ञ और एक तंत्रिका रोग विशेषज्ञ शामिल होना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत की अवधि समाप्त होने से 3 दिन पहले 27 अगस्त तक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।

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