‘अंतर-समुदाय’ विवाह पर परिवार का बहिष्कार, 21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाए

आरोप में जाति पंचायत के 100 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज
सांकेतिक चित्र
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जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर स्थित लूणी में एक व्यक्ति को दूसरे समुदाय की महिला से कथित तौर पर शादी करने पर बहिष्कृत किए जाने और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने के आरोप में जाति पंचायत के 100 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पंचायत सदस्यों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने व्यक्ति को 21 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के लिए भी दबाव डाला था।

दिव्यांग राजाराम पालीवाल (45) ने दावा किया कि उन्होंने अपने परिवार की सहमति से 3 दिसंबर 2022 को मध्यप्रदेश की अपने ही समुदाय की एक महिला से शादी की थी। पालीवाल ने बताया कि उनके शादी करने से समुदाय के सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने 26 जून 2024 को इस मामले पर चर्चा करने के लिए जाति पंचायत बुलाई।

बैठक में समुदाय के सदस्यों ने पालीवाल के परिवार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और आरोप लगाया कि उसने दूसरे समुदाय की लड़की से विवाह किया है, जबकि बाद में कथित तौर पर यह सबूत भी पेश किया कि लड़की उसी समुदाय की है।

पुलिस के अनुसार, जाति पंचायत के सदस्यों ने पालीवाल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जब उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया तो उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को एक दिन के लिए बंधक बना लिया गया तथा पैसे का भुगतान करने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया।

पुलिस ने बताया कि गांव के लोगों ने कथित तौर पर पालीवाल के परिवार से बातचीत करना बंद कर दिया और उन पर 21 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरने का भी दबाव डाला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने लूणी पुलिस थाने में जाति पंचायत के 100 सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

जांच अधिकारी गोविंद राम ने बताया कि पालीवाल की शिकायत के आधार पर 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, हमने समुदाय से बहिष्कार, जुर्माना लगाने और धमकी देने के आरोप में 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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