

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1998 के काले हिरण शिकार मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में शुक्रवार को निर्देश दिया कि सलमान खान सहित बॉलीवुड अभिनेताओं से जुड़ी अपीलों को 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य की अपील तथा सलमान खान की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील शामिल है। यह मामला सितंबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार से जुड़ा था।
सलमान खान को पांच अप्रैल, 2018 को अधीनस्थ अदालत ने दोषी ठहराया था और पांच साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-आरोपी - अन्य अभिनेताओं और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। फैसले के बाद सलमान खान ने सत्र न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती दी। साथ ही, राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और नोटिस जारी किए।
बाद में सलमान खान ने एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी अपील को सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि दोनों मामले एक ही मुकदमे और निर्णय का हिस्सा थे। उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तदनुसार उनके मामले को स्थानांतरित कर दिया। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने कहा कि दोनों मामले उच्च न्यायालय में होने के बावजूद वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई।
उन्होंने कहा, हमने आज अदालत में दोनों अपीलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ने तथा 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।