पति की हत्या के मामले में पत्नी को उम्रकैद

भवानीपुर थाना अंतर्गत चक्रबेड़िया रोड की घटना
 मामले के जांच अधिकारी एसआई हिमाद्री कांजिलाल
मामले के जांच अधिकारी एसआई हिमाद्री कांजिलाल मामले के जांच अधिकारी एसआई हिमाद्री कांजिलाल
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कोलकाता : महानगर में पति की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी रिंकी पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को अलीपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चिन्मय चट्टोपाध्याय ने यह आदेश दिया। यह घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के चक्रबेड़िया रोड पर 6 मार्च 2022 की रात को हुई थी। सरकारी वकील अबू बक़र ढाली ने अदालत को बताया कि रिंकी पाल और उसके पति उत्सव मंडल के बीच लंबे समय से संबंध ठीक नहीं थे और अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। घटना की रात भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रिंकी पाल ने अपने पति का श्वासरुद्ध कर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच एसआई हिमाद्री कांजीलाल ने की थी। मुकदमे के दौरान कुल 13 गवाहों की गवाही हुई। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने रिंकी पाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त दो महीने कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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