नाबालिग की हत्या के प्रयास व लूट मामले में शिक्षक दोषी करार

सियालदह सेशन कोर्ट का फैसला, आज सुनाई जाएगी सजा
फाइल फोटो
फाइल फोटो
Published on

कोलकाता : चितपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या की कोशिश और लूटपाट के मामले में अदालत ने आरोपित शिक्षक संदीप साव को दोषी ठहराया है। शुक्रवार को सियालदह सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने यह फैसला सुनाया। सजा की घोषणा शनिवार को की जाएगी। घटना 18 मार्च 2015 की दोपहर की है। आरोप के अनुसार, उस दिन संदीप साव नाबालिग के फ्लैट पर पहुंचा था। उस समय लड़की के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपित ने नाबालिगा से कहा कि उसके पिता के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। इसके बाद वह अलमारी की चाबी लेकर गहने निकालने लगा। जब नाबालिगा ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने तौलिये से उसका गला घोंटने की कोशिश की और फिर चाकू से उसके गले और चेहरे पर वार किया। गंभीर रूप से घायल होकर लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। होश में आने पर पीड़िता ने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन उसने पूरी घटना लिखित रूप में पुलिस को सौंपी। जांच के दौरान पुलिस ने संदीप साव को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील असीम कुमार ने बताया कि मामले में कुल 22 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। शनिवार को सजा का ऐलान किया जाएगा।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in