

हायर सेकेंडरी के मामले में आदेश
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने टीचरों के तबादले के लिए जारी एसओपी पर स्टे लगा दिया है। हायर सेकेंडरी के टीचरों के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया।
यहां उल्लेखनीय है कि प्राइमरी टीचरों के तबादले के मामले में जारी एसओपी पर हाई कोर्ट के एक बेंच ने पहले से ही स्टे लगा रखा है। जस्टिस सिन्हा ने आदेश दिया है कि यह स्टे 18 दिसंबर तक बना रहेगा। जस्टिस सिन्हा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह एसओपी जारी की गई है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इस बाबत जारी अधिसूचना पर किसी अफसर का हस्ताक्षर नहीं है। शिक्षा विभाग को आदेश दिया है की अगली सुनवाई के मौके पर एफिडेविट दाखिल करके बताएं कि बगैर किसी अफसर के हस्ताक्षर के सूचना कैसे जारी कर दी गई।