

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : रोज वैली के निवेशकों को छह माह के अंदर उनकी पूरी रकम वापस करनी पड़ेगी। सिर्फ 500 करोड़ से काम नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिवीजन बेंच ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया। एसेट डिस्पोजल कमेटी ने रुपए वापस करने के बाबत कोर्ट को उपरोक्त जानकारी दी।
हाई कोर्ट ने कहा है कि जब्त संपत्तियों की बिक्री करके रकम वापस की जाए। यह प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। दुर्गा पूजा से पहले निवेशकों को 500 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने बिक्री की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है। रोज वैली के निवेशकों ने कई हजार करोड़ की रकम गंवाई है। ईडी ने 2015 में रोजवैली के चेयरमैन गौतम कुंदू को गिरफ्तार किया था।