रूफटॉप रेस्तरां संचालकों को आवश्यक जानकारी लिखित में देने का निर्देश

पहली सुनवाई में शामिल हुए तीन रूफटॉप के संचालक
सांकेतिक चित्र
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कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत मंगलवार को महानगर के तीन याचिकाकर्ता रूफटॉप रेस्तरां संचालक कोलकाता नगर निगम द्वारा गठित विशेष समिति के समक्ष पेश हुए। केएमसी आयुक्त धवल जैन द्वारा गठित समिति में केएमसी के अपर आयुक्त और समिति के अध्यक्ष प्रबल कांति माइती, आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त अनिर्बान चक्रवर्ती, कोलकाता पुलिस के साउथ डिविजन के एसीपी, दमकल विभाग के अधिकारी, बिल्डिंग विभाग के डीजी और लाइसेंस विभाग के चीफ मैनेजर उपस्थित थे।

सुनवाई में 57ए चौरंगी रोड स्थित रूफटॉप रेस्तरां, 12 कैमक स्ट्रीट स्थित रूफटॉप रेस्तरां और 31 लाला लाजपत राय सरणी स्थित रूफटॉप रेस्तरां के संचालक उपस्थित थे। समिति ने उनकी ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की और उनकी समस्याएं सुनीं। सुनवाई के दौरान रेस्तरां संचालकों ने दावा किया कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि, दो रूफटॉप रेस्तरां संचालकों ने बिल्डिंग विभाग से संबंधित अनुमति नहीं होने की बात स्वीकार की। समिति ने तीनों रूफटॉप रेस्तरां संचालकों को 11 जून को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार सुनवाई के दौरान रेस्तरां संचालकों ने समिति को आश्वस्त किया कि वे सहयोग को तैयार हैं और लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सभी सुझाव का पालन करेंगे। गौरतलब है कि मछुआ इलाके में ऋतुराज होटल में आगलगी की घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट का औचक दौरा कर एक रूफटॉप रेस्तरां के संचालन पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मेयर फिरहाद हकीम और दमकल मंत्री सुजीत बोस को रेस्तरां मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मेयर फिरहाद हकीम ने महानगर में रूफटॉप रेस्तरां के संचालन को बंद करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में कोलकाता पुलिस ने केएमसी को महानगर के 83 रूफटॉप रेस्तरां और कैफे की सूची सौंपी थी, जिन्हें केएमसी की ओर से व्यवसाय के संचालन को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।

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