अब कुत्ता पालने के लिए अनिवार्य होगा लाइसेंस

कोलकाता नगर निगम ने बनाई सख्त योजना नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
सांकेतिक चित्र
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कोलकाता : अगर आप अपने घर में कुत्ता या कोई पालतू जानवर पालते हैं, तो अब उसका नगर निगम में पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य होने जा रहा है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) अब इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है। केएमसी सूत्रों के अनुसार, नियम पहले से मौजूद हैं कि कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश लोग इस नियम से या तो अवगत नहीं हैं, या कई मामलों में जानबूझकर नियम का पालन नहीं करते। इस कारण न तो केएमसी के पास शहर में पालतू जानवरों की संख्या की सही जानकारी उपलब्ध है और न ही आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संख्या का अंतर ज्ञात है।

केएमसी के डिप्टी मेयर अतीन घोष ने बताया कि जल्द ही पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'घर में कुत्ता पालने के लिए केएमसी से लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता हैं, लेकिन फिर भी लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे।' उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना लाइसेंस के कुत्ता पालते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक ही घर में कई कुत्ते, लेकिन बिना लाइसेंस के!

केएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिना किसी लाइसेंस या पंजीकरण के कई घरों में एक साथ चार-पाँच कुत्ते रखे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि इलाके के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग इन नियमों से अवगत ही नहीं हैं, जिसके चलते न पंजीकरण होता है और न ही नगर निगम को सटीक जानकारी मिल पाती है।

लाइसेंस के लिए क्या-क्या जरूरी?

एंटी-रेबीज वैक्सीन प्रमाणपत्र

पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित वैक्सीनेशन कार्ड

पशु चिकित्सक की स्टैंप सहित स्वीकृति

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