कोलकाता के 500 होटल-गेस्ट हाउस को बंद करने का नोटिस

करीब 4500 प्रतिष्ठान जांच के घेरे में
Kolkata
KMC बिल्डिंग
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मधुर, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कोलकाता नगर निगम ने महानगर के होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्रतिष्ठानों को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 500 होटल और गेस्ट हाउस को बंद करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। केएमसी अब बंद किए गए प्रतिष्ठानों को किन शर्तों के तहत दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसे लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहा है। मंजूरी देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की जाएगी। इसमें केएमसी के बिल्डिंग और लाइसेंस विभाग के साथ दमकल विभाग, पुलिस, कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केएमसी सूत्रों के अनुसार, महानगर के 16 बोरो में गठित संयुक्त जांच समितियों के दायरे में करीब 4500 होटल और गेस्ट हाउस हैं। अब तक 500 से कुछ अधिक प्रतिष्ठानों का ही निरीक्षण हो पाया है।

अग्नि सुरक्षा नियम सबसे बड़ी वजह

केएमसी सूत्रों के मुताबिक, अधिकांश मामलों में मुख्य समस्या अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना है। कई जगहों पर आवासीय भवनों में बिना जरूरी अनुमति के होटल या गेस्ट हाउस चलाए जाने की शिकायत सामने आई है। ऐसे बिल्डिंगों में आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए पर्याप्त रास्ता और जरूरी अग्नि सुरक्षा ढांचा उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्रवाई की जा रही है।

केएमसी सूत्रों के अनुसार बंद किए गए प्रतिष्ठानों में बहुत कम संख्या में ही दोबारा संचालन की अनुमति मिल पाएगी। विशेषकर धर्मतल्ला, एस्प्लेनेड, चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में कई होटल व गेस्ट हाउस आवासीय भवनों में संचालित होने की बात सामने आई है। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना देकर अवैध निर्माण को नियमित कराना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि अग्निशमन विभाग की मंजूरी के लिए जरूरी ढांचा उपलब्ध कराना कई भवनों में संभव नहीं है।

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