

कोलकाता : न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनकेडीए) ने भवन उपयोग नियमों के उल्लंघन के आरोप में 12 भवन मालिकों को चेतावनी (शो-कॉज) नोटिस जारी किया है।
अधिकारियों के अनुसार, इन भवनों का उपयोग स्वीकृत आवासीय उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो निर्धारित नियमों के विरुद्ध है। यह कार्रवाई न्यू टाउन में अवैध व्यावसायिक उपयोग पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है।
एनकेडीए के अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ भवनों में अनुमति सीमा से अधिक क्षेत्र का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है,
जबकि कुछ स्थानों पर बिना आवश्यक अनुमति के गेस्ट हाउस, कार्यालय, समारोह स्थल अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे थे। कई मामलों में स्वीकृत भवन योजना (बिल्डिंग प्लान) से भी अलग पाया गया है।
प्राधिकरण ने संबंधित भवन मालिकों से निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला या नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो उनके खिलाफ भवन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने का आदेश भी जारी किया जा सकता है।
एनकेडीए के अनुसार, न्यू टाउन में आवासीय इलाकों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद प्राधिकरण ने विभिन्न ब्लॉकों में व्यापक सर्वे और निरीक्षण अभियान शुरू किया। जांच में ऐसे कई भवन चिह्नित किए गए, जहां भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन होने की आशंका है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यू टाउन में आवासीय भवनों के सीमित हिस्से का ही व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार अनुमति लेकर किया जा सकता है।
बिना अनुमति या निर्धारित सीमा से अधिक व्यावसायिक उपयोग, अग्नि सुरक्षा और शहरी नियोजन मानकों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।