विधायक हुमायूं कबीर को मिली अग्रिम जमानत

हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं
विधायक हुमायूं कबीर को मिली अग्रिम जमानत
Published on

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर को अग्रिम जमानत मिल गई। हाई कोर्ट के जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने जमानत दी जाने का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ रेजीनगर थाने में मामला दायर किया गया है। एडवोकेट घनश्याम पांडे ने यह जानकारी दी। हुमायूं कबीर के एडवोकेट की दलील थी कि यह एक राजनीतिक मामला है और राजनीतिक प्रतिहिंसा के कारण इसमें फसाया गया है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152 के साथ ही अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 152 को छोड़कर बाकी सभी मामले में सजा पांच साल से कम है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इस मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही कहा कि उनके भाषण के खिलाफ किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है और ना ही कोई घटना घटी है। लिहाजा उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की जाती है।

सन्मार्ग को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in