

कोलकाता : गिरीश पार्क थाना इलाके में एक कारखाना मालिक से मारपीट कर रंगदारी वसूलने वाले अभियुक्त को अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त का नाम पप्पू जायसवाल है। बैंकशाल कोर्ट स्थित 8वें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विजयिता दे ने उक्त आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार गत 17 सितंबर 2005 को घटना घटी थी। गिरीश पार्क इलाके के एक व्यवसायी ने थाना में शिकायत दर्ज करायी थी। सरकारी वकील मृणमय मित्रा ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपित जबरन शिकायतकर्ता की फैक्ट्री में घुस गया। उसने मालिक से रुपये की मांग की। अभियुक्त ने कारखाना मालिक पिटाई की और 4 हजार रुपये छीन लिये। अदालत ने पप्पू जायसवाल को मामले में दोषी पाते हुए तीन साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।