ईंट से हमला कर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त प्रेमी युगल को उम्रकैद

पुलिस सजा प्राप्त युवक को अदालत से बाहर ले जाती हुईं
पुलिस सजा प्राप्त युवक को अदालत से बाहर ले जाती हुईं
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सतीश, सन्मार्ग संवाददाता

हुगली : हुगली जिले के चुंचुड़ा कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने हत्या के अभियुक्त प्रेमी युगल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके नाम कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय हैं। इसके अलावा दोनों को 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। साथ ही कोर्ट ने मृत युवक की माँ को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मात्र एक सौ रुपये को लेकर हुए विवाद में दोनों ने मोहम्मद अनवर की नृशंस हत्या कर दी थी। बता दें कि यह घटना मोगरा थाना क्षेत्र के कांटापुकुर इलाके में 7 जून 2019 की रात एक दुकान के सामने मोहम्मद अनवर (23) को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा गया। गश्त लगा रही पुलिस ने उसे देखकर थाने को सूचना दी और तुरंत मोगरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन मृतक के मामा रंजीत साव ने थाने में शिकायत दर्ज करायी, जिसमें कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को नामजद किया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों आरोपितों को अनवर के साथ बहस करते देखा था। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी गौतम मंडल और सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य ने मामले में 24 गवाहों के बयान पेश किए। पुलिस के अनुसार, लक्ष्मी अनवर से 100 रुपये पाती थी। इसी विवाद के दौरान कृष्णा ने आधी ईंट से अनवर के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और दोनों मौके से फरार हो गए। सरकारी अधिवक्ता शंकर गांगुली ने कहा, जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप न्याय मिला। मृतक की माँ और मामा ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया।


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