रूफटॉप की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए केएमसी ने स्टैंप रेवेन्यू निदेशालय को लिखा पत्र

छतों की दलील का पंजीकरण नहीं करने की अपील की
रूफटॉप की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए केएमसी ने स्टैंप रेवेन्यू निदेशालय को लिखा पत्र
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कोलकाता : कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने रूफटॉप की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की अपील करते हुए पंजीकरण एवं स्टाम्प रेवेन्यू निदेशालय को एक पत्र भेजा है। केएमसी के आयुक्त धवल जैन ने निदेशालय के आयुक्त से अपील की है कि बहु-स्वामित्व वाली किसी भी इमारत की छत के ट्रांसफर, बिक्री या कन्वेयन्स डीड के पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इस संबंध में उन्होंने केएमसी बिल्डिंग एक्ट, 2009 के नियम 117(4) का हवाला देते हुए कहा कि इस नियम के अनुसार किसी भी बहुमंजिली इमारत की छत सामूहिक रूप से सभी फ्लैट मालिकों की साझा संपत्ति मानी जाती है और इसका विभाजन या व्यक्तिगत स्वामित्व संभव नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के तहत केएमसी ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया था कि किसी भी इमारत की छत का म्यूटेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही छत पर किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। केएमसी का कहना है कि छत की खरीद-बिक्री और उस पर निर्माण से न केवल इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा को खतरा होता है, बल्कि इससे अन्य फ्लैट मालिकों के साझा अधिकारों का भी हनन होता है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने पर नगर निगम को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब इस सख्ती के माध्यम से केएमसी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह इमारतों के साझा क्षेत्रों के अवैध उपयोग पर कोई समझौता नहीं करेगा।

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