

कोलकाता: केएमसी के बिल्डिंग विभाग के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सोमवार को कथित तौर पर “सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नोटिस जारी करने” के आरोप में निलंबित कर दिया गया। कुछ दिन पहले केएमसी के एक एसिस्टेंट इंजीनियर को नोटिस जारी नहीं करने के आरोप में निलंबित किया गया था। ‘इस बार नोटिस जारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई’ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कैनाल साउथ रोड स्थित एक इमारत को खाली करने का नोटिस जारी किया था, ताकि वहां किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, इस निलंबन का कारण हाल में जारी किए गए एक अन्य निलंबन आदेश से बिल्कुल उलट है। उस मामले में तारातला स्थित जिस गोदाम के ढहने की घटना हुई थी, उसके खिलाफ नोटिस जारी नहीं करने पर एक असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोटिस जारी करने का अधिकार था, क्योंकि इस मामले की सुनवाई विशेष अधिकारी (भवन) ने की थी और परिसर खाली करने का आदेश भी जारी किया गया था। एक अन्य एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा, “पहले एक युवा इंजीनियर को जेल भेजा गया। अब ऐसे कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, जिनकी पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता।”