कालीघाट के काकू की अंतरिम जमानत की मियाद 16 जून तक

हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष ने दिया आदेश मेडिकल आधार पर मिली है उन्हें यह राहत
कालीघाट के काकू की अंतरिम जमानत की मियाद 16 जून तक
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कोलकाता : कालीघाट के काकू उर्फ सुजय कृष्ण भद्र को मिली अंतरिम जमानत की मियाद अब 16 जून तक बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष ने मंगलवार को मामले की सुनवायी के बाद यह आदेश दिया। यहां गौरतलब है कि नियुक्ति घोटाले में काकू को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, पर सीबीआई मामले में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

जस्टिस शुभ्रा घोष ने चिकित्सा कराने के लिए काकू को 18 फरवरी को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी थी और वह अभी भी बनी रहेंगी। मसलन चिकित्सा के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए काकू घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। उनके आवास पर 24 घंटे सेट्रल फोर्स का पहरा बना रहेगा। वे मीडिया को कोई बयान नहीं दे सकते है और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यहां गौरतलब है कि काकू को गिरफ्तारी के बाद कई बार एसएसकेएम सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। एक निजी अस्पताल में उनकी बाइपास सर्जरी भी हो चुकी है। इन बीमारियों का हवाला देते हुए ही काकू को आगे इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील कोर्ट से की गई थी।

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