बिना लाइसेंस चल रही क्लीनिक के खिलाफ डीएचएस को कार्रवाई का निर्देश

सांकेतिक चित्र
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कोलकाता : बिना वैध लाइसेंस के संचालन कर रहे एक निजी क्लिनिक के खिलाफ पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेटरी कमीशन ने राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य कमिशन के अध्यक्ष जस्टिस (रिटा.) असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि ओलिविया स्किन केयर नाम की एक संस्थान के खिलाफ तिशा पंसारी नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के हेयर रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट के लिए ओलिविया स्किन केयर क्लिनिक में उपचार कराया था, लेकिन प्रक्रिया के दौरान बच्ची को गंभीर बर्न इंजरी हो गई। चोट के बाद दो बार फॉलो-अप जांच के लिए क्लिनिक में जाने पर भी केवल सामान्य दवाएं दी गईं, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः बच्ची का इलाज एक अन्य संस्थान में कराया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति में सुधार आया।

मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि ओलिविया स्किन केयर क्लिनिक राज्य के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत पंजीकृत ही नहीं है। जब संस्थान से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने बताया कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन प्रक्रिया अब तक लंबित है। स्वासथ्य कमिशन ने निर्देश दिया है कि क्लिनिक पीड़ित परिवार को उपचार के लिए ली गई संपूर्ण राशि 1,64,000 रुपये वापस लौटाए। साथ ही, राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जब तक संस्थान का लाइसेंस विधिवत रूप से नवीनीकृत नहीं हो जाता, तब तक वहां किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए।

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