SIR में नाम कटने पर फॉर्म-6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग का नया निर्देश
Kolkata
विशेष गहन पुनरीक्षण
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।

आयोग के नए निर्देश के अनुसार, SIR की मसौदा मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) में जिन लोगों का नाम नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले कभी मतदाता सूची में रहा हो या नहीं।

नाम कटने पर भी फॉर्म-6 भरने की अनुमति

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद यदि SIR की प्रक्रिया में नाम छूट गया है, तो संबंधित व्यक्ति फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता है। पहले से मतदाता रहे लोगों को यह डरने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म में आवेदन करने से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी।

गलत घोषणा मानकर नहीं होगी कार्रवाई

मंगलवार को जारी निर्देशिका में चुनाव आयोग ने कहा कि पिछली मतदाता सूची से नाम हटने की जानकारी फॉर्म-6 में नहीं देने मात्र को गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयोग का उद्देश्य फॉर्म-6 को लेकर मतदाताओं के बीच फैले भ्रम और डर को दूर करना है। यह फॉर्म सामान्य तौर पर पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

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