ऋतुराज होटल अग्निकांड : होटल मालिक सहित तीन गिरफ्तार

अभियुक्तों में होटल मैनेजर और इंटेरियर डिजाइन का कांट्रैक्टर भी शामिल
ऋतुराज होटल अग्निकांड : होटल मालिक सहित तीन गिरफ्तार
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कोलकाता : ऋतुराज होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत की घटना में पुलिस ने होटल मालिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम आकाश चावला, गौरव कपूर और खुर्शीद आलम हैं। इनमें से आकाश होटल मालिक है जबकि गौरव होटल मैनेजर और खुर्शीद आलम होटल में चल रहे इंटेरियर डिजाइन के कार्य का कांट्रैक्टर था। पुलिस मामले में फरार लेबर कांट्रैक्टर सहित दो लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने गुरुवार को होटल के मालिक आकाश चावला और होटल मैनेजर गौरव को पकड़ा था। शुक्रवार को पुलिस ने खुर्शीद आलम को करया के राइफल रेंज रोड स्थित घर से पकड़ा है। गुरुवार को गौरव और आकाश को अदालत में पेश करने पर उन्हें 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं शुक्रवार को खुर्शीद को अदालत में पेश करने पर उसे 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गुरुवार को सरकारी वकील ने अदालत में दावा किया कि होटल के पास फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। लेकिन मालिक के वकील ने अदालत में होटल का फायर लाइसेंस पेश किया। होटल मालिक और मैनेजर को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखने के लिए आवेदन किया था। न्यायाधीश ने बंदियों को उनके वकीलों के विरोध के बावजूद 8 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। आकाश के वकील ने ज़मानत मांगते हुए दावा किया, ‘यह एक दुर्घटना है। फिर भी अनैच्छिक हत्या का मामला दर्ज किया गया है। किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था तो अनैच्छिक हत्या का मामला क्यों? इस दुर्घटना में आरोपित आकाश की कोई भूमिका नहीं है लेकिन पुलिस उनकी हिरासत की मांग कर रही है। शर्तों के अधीन ज़मानत दी जाए।’ वहीं गौरव के वकील ने दावा किया कि उसका मुवक्किल होटल का कर्मचारी है। एफआईआर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। गौरव बोर्ड का सदस्य नहीं है। इसलिए गौरव कपूर को सशर्त जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही उनका दावा है कि यह घटना पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मालिक, एक मैनेजर. दोनों ही जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि होटल में कोई आपातकालीन गेट नहीं है। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहां कोई अग्नि सुरक्षा प्रणाली नहीं थी। वहां कोई अग्निशमन लाइसेंस नहीं था। इसके बाद आकाश के वकील ने कोर्ट में फायर लाइसेंस दिखाया। इससे हलचल मच गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्तों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

अगस्त 2024 से चल रहा था होटल में इंटेरियर डिजाइन का कार्य

इधर, गिरफ्तार खुर्शीद आलम के वकील राजा सेनगुप्ता ने शुक्रवार को अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया और कहा कि खुर्शीद आलम उस होटल से नहीं है। वह एक इंटेरियर डेकोरेटर है। वह उस होटल के इंटेरियर डेकोरेशन का काम करने गया था। उसके पास अपने कार्यालय के लिए ट्रेड लाइसेंस है। होटल के मालिक ने उसे कार्य आदेश दिया। वह 20 अगस्त 2024 से इंटेरियर डेकोरेटर के तौर पर काम कर रहा था। आग उस जगह से नहीं लगी जहां वह काम कर रहे थे। गिरफ्तार व्यक्ति आग के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह गिरफ्तारी अवैध है। इस मामले में दी गई धारा लागू नहीं होती। इस बीच, सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को इस घटना में पहले से गिरफ्तार किए गए दो लोगों से पूछताछ के बाद खुर्शीद आलम का नाम पता चला है। यह व्यक्ति होटल के एक हिस्से का नवीनीकरण कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति का उस स्थान पर पूर्ण अधिकार था। पुलिस ने कई सामान जब्त किये हैं। जांच के लिए पुलिस हिरासत के लिए आवेदन किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तार खुर्शीद आलम को 7 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया।

होटल में आग लगने के समय घटनास्थल पर था आकाश चावला

पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात जब ऋतुराज होटल में आग लगी थी उस वक्त होटल का मालिक आकाश चावला घटनास्थल पर ही था। सूत्रों के अनुसार आग की भयावहता बढ़ने के बाद वह कसबा स्थित अपने होटल में गया था। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। बाद में वह कसबा के होटल से भागकर सॉल्टलेक में किसी के घर में छिपा था जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आकाश से पूछताछ के दौरान ही उन्हें इंटेरियर डिजाइनर खुर्शीद आलम के बारे में पता चला। खुर्शीद कुछ दिनों पहले ही कजाकिस्तान से लौटा था। फिलहाल पुलिस खुर्शीद से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

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