युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को मिली उम्रकैद की सजा

पुलिस अभियुक्त को ले जाती हुई
पुलिस अभियुक्त को ले जाती हुई
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सतीश, सन्मार्ग संवाददाता

हुगली : चुंचुड़ा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंटू शूर ने एक हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों के नाम अनूपम दास और अरुण पासवान हैं। जानकारी के अनुसार, चुंचुड़ा थाना क्षेत्र में बकरी चोरी को लेकर हुए विवाद में तपन मलिक नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। घटना के पाँच वर्ष बाद मंगलवार को अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया। यह घटना 12 जुलाई 2021 की है। चुंचुड़ा के नंदी मैदान इलाके में कुछ युवक पिकनिक मना रहे थे। आरोप है कि पड़ोसी की बकरी चोरी कर वहीं उसका मांस पकाया गया था। इस बात की जानकारी मिलने पर स्थानीय निवासी तपन मलिक ने बकरी के मालिक को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद इलाके में हंगामा मच गया। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते अनूपम दास और अरुण पासवान ने सड़क पर अकेले मिले तपन की बेरहमी से पिटाई की। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने तपन को बचाकर घर पहुँचा दिया। मृतक की माँ रीता मलिक के अनुसार, उस रात तपन अपनी दादी के साथ घर पर था। तभी अभियुक्त उनके घर पहुँचे और तपन को जबरन उठा ले गए। पूरी रात परिवार को तपन का कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह नंदी मैदान इलाके से उसका शव बरामद किया गया। इसके बाद रीता मलिक ने चुंचुड़ा थाने में पुचि दास, बिट्टू दास, अनूपम दास और अरुण पासवान—इन चारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चुंचुड़ा अदालत के सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के बाद 8 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने चार्जशीट दाख़िल की। कुल 16 गवाहों में से 14 ने घटना की पुष्टि की। चार अभियुक्तों में से दो के खिलाफ आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। शेष दो अभियुक्त—अनूपम दास और अरुण पासवान—को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।


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