अभिषेक की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के चार सवाल

जस्टिस कृष्णा राव ने मांगा जवाब  राज्य को विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश 
Kolkata
आंख की रोशनी जाने पर हाईकोर्ट सख्त
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : ममता तृणमूल कांग्रेस के सांसद व राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है। इसमें उनकी सुरक्षा में की गई कटौती को चुनौती दी गई है। जस्टिस कृष्णा राव ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार सवालों का जवाब मांगा है। इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी और अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। उनकी तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को पहले जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब इसे घटा कर एक्स कर दिया गया है। जस्टिस राव ने सवाल किया की सुरक्षा वापस ली जाने का आदेश कहां है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक यह फैसला लेना पड़ा। जस्टिस राव ने कहा कि 29 मई को सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी पर सुरक्षा 10 मई को ही वापस ले ली गई थी। अगर आपने 12 मई को सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था तो फिर 10 मई को ही वापस क्यों ले लिया। पेटीशनर के साथ घटी घटनाओं के संदर्भ क्या कोई समीक्षा बैठक की गई थी। पेटीशनर ने 29 मई को इस बाबत प्रतिवेदन दिया था। इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई थी। जस्टिस राव ने कहा कि इन चार सवालों का जवाब दीजिए। जस्टिस राव ने कहा कि आप कहते हैं कि पथराव एक मामूली घटना है। इसका घातक असर भी तो हो सकता है। जस्टिस राव ने कहा कि आप तो सरकार हैं, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

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