केंद्रीय गृह मंत्री की सभा को मिली हाईकोर्ट की अनुमति

पुलिस की अनुमति नहीं मिली तो दायर किया पिटीशन
केंद्रीय गृह मंत्री की सभा को मिली हाईकोर्ट की अनुमति
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जितेंद्र सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभा को हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत आयोजित की जाने वाली सभाओं को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी संबोधित करेंगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस शुभ्रा घोष ने यह आदेश दिया.

एडवोकेट अजीत कुमार मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य निरंजन राय ने यह पिटीशन दायर किया था। कोर्ट में दायर पिटीशन के मुताबिक पुलिस को 22 फरवरी को आवेदन दिया गया था। इसके बाद 23, 24 और 25 फरवरी को रिमाइंडर दिया गया। फिर भी पुलिस से जब कोई जवाब नहीं मिला तो हाई कोर्ट में रिट दायर की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने जज से अपील की कि आदेश देने के बजाए इसे पुलिस पर छोड़ दीजिए। इसके जवाब में जस्टिस घोष ने कहा कि इसे पुलिस पर नहीं छोड़ सकते हैं और प्रत्येक मामले में निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। एडवोकेट जनरल की दलील थी कि पुलिस की कमी के कारण दिक्कत हो रही है, क्योंकि एसआईआर के कार्य में न्यायिक अधिकारी आए हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा में लगाई गई है। भाजपा की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट कुमार ज्योति तिवारी की दलील थी कि सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने लैपटॉप के जरिए बृहस्पतिवार को किए गए कुछ कार्यक्रमों को भी दिखाया। जस्टिस घोष ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया तो एडवोकेट तिवारी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप नायक आदेश दे सकती हैं। इसके बाद जस्टिस घोष ने अनुमति दे दी। इस कार्यक्रम का आयोजन एक एवं दो मार्च को दोपहर दो बजे से शाम छह बजे किया जा सकता है। भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा के तहत उत्तर बंगाल और उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना के साथ ही हावड़ा नदिया में कई सभाएं की जाएगी.

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