चाइनीज स्कूल को खाली करने का आदेश

राज्य ने मांगा 30 अप्रैल तक का समय
चाइनीज स्कूल को खाली करने का आदेश
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जितेंद्र सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने टेंगरा में स्थित चाइनीज स्कूल को खाली करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल तक का समय मांगा है। जस्टिस राव ने संबंधित विभाग के सचिव को आदेश दिया है कि वह 19 फरवरी को इस बाबत एफिडेविट की शक्ल में मुचलका दाखिल करें।

इसके साथ ही जस्टिस राव ने आदेश दिया है कि चाइनीज नव वर्ष का उत्सव पालन करने के लिए जो आठ कमरे खाली कराए गए हैं वे वापस सीआईएसएफ को सौंप दिए जाएं। सीआईएसएफ की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट राजदीप मजूमदार ने कहा कि अब 10 कमरों में 130 जवान रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस राव ने राज्य सरकार के एडवोकेट से सवाल किया कि आप कब तक स्कूल खाली कर पाएंगे तो राज्य की तरफ से कहा गया कि 30 अप्रैल तक का समय दिया जाए। जस्टिस राव ने कहा कि आठ कमरों को खाली किए जाने का आदेश एक टेंपरेरी आदेश है। नववर्ष का उत्सव पालन किए जाने के बाद आठ कमरे खाली कर दिए जाएंगे। जस्टिस राव ने कहा कि इसीलिए एफिडेविट देने का आदेश दिया गया है, ताकि 30 अप्रैल तक स्कूल खाली कर दिया जाए। यहां गौरतलब है कि आरजीकर में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने का आदेश दिया था। यह स्कूल दो माह के लिए लिया गया था, लेकिन दो साल हो गए अभी तक स्कूल खाली नहीं किया गया है। इसे लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है।

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