

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस ने कथित तौर पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को भड़काने वाले बयान देने के आरोप में FIR दर्ज की है।
डायमंड हार्बर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने उन्हें शनिवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस दिया है। शिकायत स्थानीय निवासी सोनू बेरा की ओर से दर्ज कराई गई थी।
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने मामले में BNS की धारा 196, 197, 299 और 353 लगाई हैं। ये धाराएं अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल गतिविधियों, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति प्रभावित करने वाले बयानों से संबंधित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
FIR की कार्रवाई महुआ मोइत्रा की 1 सितंबर को X पर की गई एक पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तर बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुस्लिम IAS और IPS अधिकारियों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। पुलिस ने इसी पोस्ट को शिकायत का आधार बनाया है।
शनिवार को साइबर क्राइम थाने में पेश होने का निर्देश
पुलिस ने महुआ मोइत्रा को डायमंड हार्बर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शनिवार सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा है। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR में लगाए गए आरोप अभी पुलिस की शिकायत और जांच का हिस्सा हैं; इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना बाकी है।