अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की रोक

फायरिंग के मामले में पुलिस ने दर्ज की है FIR
'Even if you make 400 complaints, I have only said something constitutional': Arjun Singh
संवाददाताओं से बात करते भाजपा नेता अर्जुन सिंह
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने वृहस्पतिवार को आदेश देते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फायरिंग के एक मामले में जगतदल थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अर्जुन सिंह की तरफ से इस एफआईआर को खारिज करने की अपील करते हुए रिट दायर की गई है।

इस बाबत दायर एफआईआर में कहा गया है कि जगतदल में अर्जुन सिंह के आवास के निकट एक जूट मिल में किसी बात को लेकर हंगामा हुआ था।इस दौरान अर्जुन सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने अपने रिवाल्वर से फायरिंग की थी। अर्जुन सिंह की तरफ पीटिशन में कहा गया है कि राजनीतिक शत्रुता के कारण उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करायी गई है। दूसरी तरफ उन्होंने मेल से शिकायत की थी लेकिन इसे एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया गया। वृहस्पतिवार को मामले की सुनवायी के दौरान राज्य सरकार की तरफ से इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की गई है।

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