28 अक्टूबर तक हटाने होंगे दुर्गापूजा के अस्थायी होर्डिंग-बैनर

सांकेतिक तस्वीर
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : दुर्गापूजा के दौरान सड़कों के दोनों ओर अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए बांस के ढांचे तैयार किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोलकाता नगर निगम पूजा से जुड़े विज्ञापन होर्डिंग, बैनर और उन्हें लगाने के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटाने के मामले में सख्ती बरत रहा है। निर्धारित समयसीमा के भीतर होर्डिंग-बैनर नहीं हटाने पर कई विज्ञापन एजेंसियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस वर्ष भी निगम ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि 28 अक्टूबर तक, यानी विजयादशमी के सात दिनों के भीतर, इस तरह के सभी विज्ञापनों और उनके ढांचों को पूरी तरह हटाना होगा। निगम के निर्देश के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में अस्थायी विज्ञापनों और उनके ढांचों को हटाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। मानिकतला, कांकुड़गाछी, श्यामबाजार, उल्टाडांगा, सियालदह, बेलियाघाटा, ईएम बाइपास और मौलाली के कुछ हिस्सों से ऐसे विज्ञापन हटाए जा चुके हैं। हालांकि, शहर के कई इलाकों में अब भी अस्थायी विज्ञापन लगे हुए हैं। इन्हें हटाने के लिए निगम ने 28 अक्टूबर की समयसीमा तय की है।

कई इलाकों में अब भी कायम हैं बांस के ढांचे : शहर के कुछ इलाकों में होर्डिंग तो हटा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें लगाने के लिए बनाए गए बांस के ढांचे अब भी सड़कों के किनारे मौजूद हैं। कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि भारी जुर्माने के डर से कई विज्ञापन एजेंसियों और पूजा समितियों ने अपने विज्ञापन हटा लिए हैं। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाली संबंधित विज्ञापन एजेंसियों पर विज्ञापन शुल्क का तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

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