

दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई ने कोलकाता के रहने वाले व्यवसायी शशि कुमार चौधरी व उनके बेटे अंकित चौधरी को गिरफ्तार किया। इस मामले में उत्तर 24 परगना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में शुक्रवार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(5) के तहत डीजीजीआई/ आईएनवी/जीएसटी/1208/2025 के संदर्भ में सुनवाई हुई। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी और जांच अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, इंटेलिजेंस ऑफिसर, डीजीजीएसटीआई, जीजेडयू, ने आरोपी को असम के गुवाहाटी के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग की। कोर्ट ने गिरफ्तारी के दस्तावेज, मेडिकल सर्टिफिकेट, और जब्ती सूची की समीक्षा की।
अभियुक्त के वकील की दलीलें
अभियुक्त के वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक आदेश (डब्ल्यूपी (सी)/2595/2025) का हवाला देते हुए जमानत की मांग की, जिसमें आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश था। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अलग कारण से उत्पन्न हुआ है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश वित्तीय वर्ष 2017-2023 से संबंधित था। कोर्ट ने मूल केस रिकॉर्ड की अनुपस्थिति के कारण जमानत याचिका को खारिज कर दिया और दो दिन की ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दी। जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे आरोपी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, उनकी मेडिकल जांच कराएं, और 8 जून यानी कल तक गुवाहाटी कोर्ट में पेश करें। इस आदेश की प्रति गुवाहाटी के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी भेजी गयी।
यह है मामला
गुवाहाटी सीजीएसटी की खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की ओर से इन कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए गत गुरुवार को उसके तीन ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डीजीजीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया और आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर 24 परगना बरसात के न्यायालय में पेश किया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।