टैक्स ऑडिट और संबंधित ITR की समय-सीमा 21 दिन बढ़ी

टैक्स एडवोकेट नारायण जैन ने CBDT के फैसले का किया स्वागत
Kolkata
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कोलकाता : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा में 21 दिनों की बढ़ोतरी की है।

नई व्यवस्था के तहत जिन करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी, वे अब 21 नवंबर 2026 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसी तरह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

टैक्स एडवोकेट नारायण जैन ने CBDT के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऑडिट से जुड़े करदाताओं और पेशेवरों के लिए उपयोगी राहत बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रावधानों के तहत कंपनियों, ऑडिट के लिए उत्तरदायी अन्य करदाताओं तथा कुछ फर्मों के साझेदारों को इस विस्तार का लाभ मिलेगा।

जैन के अनुसार, डायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने भी 19 सितंबर को समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर और ITR दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर 2026 ही रहेगी।

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